गोरखपुर। घर में घुसकर मारपीट के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने खोराबार थाना क्षेत्र के हक्काबाद निवासी आरोपी कमलेश, धर्मवीर, रंजीत, शीला देवी व अर्जुन को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर आरोपियों को दस दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि वादी मुकदमा हजारी लाल और उसका लड़का अपनी दुकान में बैठे थे। 23 जून 2021 को आरोपी उनके घर में घुस गए और गाली देने लगे। मना करने पर उन्होंने हाॅकी, लाठी-डंडा और रॉड से पीटा। बीच बचाव करने वादी के पिता शंभूनाथ आए तो उन्हें भी पीट दिया।