धारा 419, 420 : धोखाधड़ी करना (सजा-सात वर्ष कारावास व जुर्माना)
धारा 409 : विश्वास का आपराधिक हनन (सजा दस साल और आर्थिक दंड)
धारा 406 : अधिकार का गलत इस्तेमाल कर नुकसान पहुंचाना (सजा तीन साल या आर्थिक दंड या दोनों)
धारा 467 : मूल्यवान प्रतिभूति को बनाने या हस्तांतरण की कूटरचना (सजा सात साल व आर्थिक दंड)
धारा 468 : कूटरचित दस्तावेज का छल करने के लिए इस्तेमाल करना (सजा सात साल व आर्थिक दंड)
धारा 471 : कूटरचित दस्तावेज का असली की तरह इस्तेमाल करना (सजा: जमानतीय व संज्ञेय अपराध, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के विचारणीय)
फर्म के खिलाफ ही मुकदमे का आदेश हुआ था। नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम साजिशन डाला गया है। टेंडर की प्रक्रिया पारदर्शी थी। जो वाहन आया है, उसका पंजीकरण कराया गया था। बीमा भी हुआ था। एक वाहन अभी तक नहीं आया है। इसके लिए कई रिमाइंडर भेजे गए हैं। फर्म प्रबंधन के खिलाफ अब नगर पंचायत की ओर से मुकदमा कराया जाएगा।
-वेद प्रकाश शाही उर्फ पप्पू, अध्यक्ष बांसगांव नगर पंचायत