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Gorakhpur News: नक्शा स्वीकृति की छूट लेकिन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

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नक्शा स्वीकृति की छूट लेकिन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य
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गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने भवन निर्माण को लेकर फैली गलतफहमियों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने कहा कि यह धारणा गलत है कि 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक निर्माण के लिए किसी प्रकार की औपचारिकता आवश्यक नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के अनुसार, भले ही 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति से छूट दी गई हो, लेकिन निर्माण से पहले ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। इसके लिए राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल map.up.gov.in पर आवेदन करना होगा। आनंद वर्धन ने बताया कि पंजीकरण के लिए मात्र एक रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य शुल्क पोर्टल पर दर्शाए गए प्रावधानों के अनुसार ही जमा करने होंगे।
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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शुल्क या प्रक्रिया में किसी प्रकार के बदलाव का अधिकार प्राधिकरण के पास नहीं है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए निर्माण कार्य कराएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। ब्यूरो
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