गोरखपुर। राजघाट के खोखरटोला में डीह की जमीन पर कब्जे के विवाद में गिरफ्तार सपा नेता जफर अमीन डक्कू को बृहस्पतिवार को जमानत नहीं मिल सकी। इस बीच पुलिस ने विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों और महिला के बयान के आधार पर प्राथमिकी में हत्या के प्रयास और छेड़खानी की धाराएं बढ़ा दी हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कराने वाली महिला का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज कराया है। अब शनिवार को इन दोनों नई धाराओं में डक्कू का रिमांड लेने की तैयारी है।
मंगलवार को खोखरटोला में डीह की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि जफर अमीन डक्कू अपने समर्थकों और सपा के शहर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी के साथ मौके पर पहुंचे थे। वहां टीनशेड और पाइप हटाने को लेकर महिलाओं से विवाद हो गया। दोनों पक्षों में कहासुनी और नोकझोंक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। खोखरटोला निवासी महिला की तहरीर पर राजघाट पुलिस ने डक्कू, शब्बीर कुरैशी समेत दस अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने डक्कू को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान किया था। बृहस्पतिवार को उसे जमानत नहीं मिल सकी।