गैर इरादतन हत्या के जुर्म मे अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार ने खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम खिरवनिया निवासी अभियुक्त पति महेंद्र निषाद को आठ साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं अतुल कुमार शुक्ल का कहना था कि शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया जंगल तुलसी राम निवासी वादी मनोज कुमार ने अपनी बहन आरती की शादी लगभग दस वर्ष पूर्व अभियुक्त महेंद्र निषाद के साथ की थी।
अभियुक्त जमीन खरीद फरोख्त का काम करता था, जिससे वह बराबर परेशान रहता था और शराब पीकर वादी वादी की बहन को मारता पीटता था। 14 जुलाई 2012 को करीब 12.30 बजे शराब पीने के लिए अपनी पत्नी आरती से पैसा मांगा। आरती ने पैसा देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे बुरी तरह मारा पीटा और घर में रखा मिट्टी का तेल उस पर छिड़क कर आग लगा दिया और फरार हो गया।
सूचना पाकर वादी अपनी बहन के ससुराल पहुंचा और उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया।जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने दलील को सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला