फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गोरखपुर: नौ साल पहले पति पर लगा था पत्नी की गैर इरादतन हत्या का आरोप, अब आठ साल की हुई सजा

Fri, 16 Apr 2021 05:58 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

गैर इरादतन हत्या के जुर्म मे अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार ने खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम खिरवनिया निवासी अभियुक्त पति महेंद्र निषाद को आठ साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

गैर इरादतन हत्या के जुर्म मे अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार ने खोराबार थाना क्षेत्र के ग्राम खिरवनिया निवासी अभियुक्त पति महेंद्र निषाद को आठ साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।

विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं अतुल कुमार शुक्ल का कहना था कि शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया जंगल तुलसी राम निवासी वादी मनोज कुमार ने अपनी बहन आरती की शादी लगभग दस वर्ष पूर्व अभियुक्त महेंद्र निषाद के साथ की थी।

अभियुक्त जमीन खरीद फरोख्त का काम करता था, जिससे वह बराबर परेशान रहता था और शराब पीकर वादी वादी की बहन को मारता पीटता था। 14 जुलाई 2012 को करीब 12.30 बजे शराब पीने के लिए अपनी पत्नी आरती से पैसा मांगा। आरती ने पैसा देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे बुरी तरह मारा पीटा और घर में रखा मिट्टी का तेल उस पर छिड़क कर आग लगा दिया और फरार हो गया।
विज्ञापन


सूचना पाकर वादी अपनी बहन के ससुराल पहुंचा और उसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया।जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने दलील को सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें