फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दुष्कर्म के दोषी को चौदह वर्ष कठोर कारावास, पांच साल पहले हुई थी वारदात

Sat, 31 Oct 2020 04:53 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
विज्ञापन
Court order - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन
गोरखपुर में तेरह वर्षीय बच्ची को बहला फुसला कर अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को चौदह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट द्वारा दोषी पर तीस हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आर्थिक दंड का भगतान नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी थाना खोराबार के अंतर्गत गांव गौर बरसाइत निवासी मिथुन निषाद है।
विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजन, पॉक्सो अधिवक्ता विजेंद्र सिंह ने बताया कि एडीजे विशेष, नवल किशोर सिंह की कोर्ट द्वारा दोषी को अलग-अलग धाराओं के तहत 14, 7 और 5 साल की सजा सुनाई गई है। अधिवक्ता विजेंद्र सिंह ने बताया कि दोषी को अलग-अलग धाराओं में सुनाई और अलग-अलग वर्षों की सभी सजा एकसाथ चलेंगी।

मामले के शिकायतकर्ता बच्ची के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी 31 मार्च 2015 को घर से शौच के लिए गई थी लेकिन दोबारा घर नहीं लौटी। पुलिस ने केस दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू की तो 6 अप्रैल 2015 को बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया।
विज्ञापन


पूछताछ के दौरान बच्ची ने बताया कि मिथुन निषाद बहला फुसला कर साथ ले गया था फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद थाना खोराबार पुलिस ने मिथनु निषाद को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें