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Gorakhpur News: गीडा में अवैध होटलों पर शिकंजा, 18 को नोटिस जारी

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- होटलों के पास न तो स्वीकृत नक्शा है और न ही सराय अधिनियम के तहत जरूरी पंजीकरण
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। औद्योगिक क्षेत्र गीडा में लंबे समय से चल रहे अवैध होटल कारोबार पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। औद्योगिक विकास के लिए बनाए गए इस क्षेत्र में नियमों को दरकिनार कर संचालित हो रहे होटलों को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद शासन ने सख्त रुख अपनाया है। नतीजतन गीडा प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके बाद अवैध निर्माण और संचालन करने वाले होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। गीडा ने ऐसे 18 होटल मालिकों को नोटिस जारी किया है।
जांच के दौरान गीडा प्रशासन ने सेक्टर-22, ट्रांसपोर्टनगर समेत अन्य इलाकों में संचालित ऐसे 18 होटलों को चिह्नित किया है, जो बिना मानचित्र स्वीकृत कराए और आवश्यक अनुमति के चल रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन होटलों के पास न तो गीडा से स्वीकृत नक्शा है और न ही सराय अधिनियम के तहत जरूरी पंजीकरण। कई होटलों में अग्निशमन सुरक्षा के मानक भी पूरे नहीं किए गए हैं, जिससे किसी भी आपात स्थिति में बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है।
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बताया जा रहा है कि औद्योगिक भूखंडों का इस्तेमाल नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इससे न सिर्फ गीडा की मूल अवधारणा प्रभावित हो रही थी, बल्कि क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें भी बढ़ रही थीं। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की थी। गीडा प्रशासन ने फिलहाल 18 होटल संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।
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वर्जन
शासन के निर्देश पर कराई गई जांच में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए होटल निर्माण और संचालन की पुष्टि हुई है। संबंधित सभी होटल संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। जवाब मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- रामप्रकाश, एसीईओ, गीडा
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