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गोरखपुर: हत्या के मामले में दंपती को आजीवन कारावास, सात साल पहले हुई थी महिला की हत्या

Wed, 02 Feb 2022 01:17 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

अपर सत्र न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय ने अभियुक्त उरुवा बाजार थाना क्षेत्र के मुबारकपुर धुरियापार निवासी सैय्यद कमर खुशनूर व उसकी पत्नी कोतवाली थाना क्षेत्र के मियां बाजार दक्षिणी निवासी अमृता गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता उर्फ आलिया को आजीवन कारावास की सजा दी।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार
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गोरखपुर शहर के मियां बाजार इलाके में सात साल पहले हुई हत्या के मामले में आरोपी दंपती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय कर रहे थे। अभियुक्त सैय्यद कमर खुशनूर पर 12 हजार व पत्नी अमृता गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता उर्फ आलिया पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अशोक वर्मा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि घटना 13 दिसंबर 2014 की शाम चार बजे की है। वादी यश कुमार गुप्ता कोतवाली थाना क्षेत्र के मियां बाजार इलाके के निवासी हैं। वह अपनी मां कविता गुप्ता के साथ डीके टावर कमला हॉस्पिटल मियां बाजार में खड़े थे।

जमीन संबंधी रंजिश के चलते अभियुक्त सैय्यद कमर खुशनूर ने वादी की मां कविता गुप्ता को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में अभियुक्त अमृता गुप्ता उर्फ लकी उर्फ आलिया भी शामिल थीं।
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अपर सत्र न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय ने अभियुक्त उरुवा बाजार थाना क्षेत्र के मुबारकपुर धुरियापार निवासी सैय्यद कमर खुशनूर व उसकी पत्नी कोतवाली थाना क्षेत्र के मियां बाजार दक्षिणी निवासी अमृता गुप्ता उर्फ लकी गुप्ता उर्फ आलिया को आजीवन कारावास की सजा दी।

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