वहीं खरैयापार पोखरा, बशारतपुर निवासी धीरज श्रीवास्तव पूर्ण रूप से बधिर हैं। इससे उन्हें बचपन से ही बोलने-सुनने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सौ फीसदी दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने स्नातक के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त की। बीते सात वर्ष से धीरज एनआईआईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गोरखपुर में सैकड़ों विद्यार्थियों को कंप्यूटर एप्लिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा इंट्री सहित सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं।
उनकी जिजीविषा के कारण ही उन्हें दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से 2021 के श्रवण बाधित 100 प्रतिशत श्रेणी में राज्य स्तरीय प्रेरणास्रोत पुरस्कार के लिए चुना गया है। यही नहीं राज्य सरकार की ओर से उनका नाम 2022 में पद्मश्री पुरस्कार के लिए भारत सरकार को प्रस्तावित किया गया है। धीरज, अंतरराष्ट्रीय स्तर की माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी संस्थाओं की कठिन परीक्षाओं में पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त कर चुके हैं।
दिव्यांगों के लिए संचालित हैं ये योजनाएं
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी संदीप मौर्य ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन योजना, दुकान निर्माण संचालन ऋण योजना और शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाणपत्र, आधार कार्ड की प्रति, ग्रामसमा का प्रस्ताव लगाना अनिवार्य है। आय प्रमाणपत्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए 45080 रुपये एवं शहरी क्षेत्र के लिए 56460 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए। जन्म प्रमाणपत्र के रूप में हाईस्कूल का प्रमाणपत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल भी लगा सकते हैं।
दुकान निर्माण संचालन ऋण अनुदान योजना
इस योजना का लाभ पाने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को
http/divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो। फॉर्म में आधार कार्ड, पहचान पत्र, के रूप में यूडीआईडी कार्ड स्वप्रमाणित के साथ अन्य अनिवार्य प्रमाणपत्र लगाने होंगे। अभ्यर्थी का आय प्रमाणपत्र जो ग्रामीण क्षेत्र में 92160 रुपये एवं शहरी क्षेत्र में 112920 रुपये वार्षिक से अधिक का नहीं होना चाहिए।
शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
इसके लिए
http/divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना का लाभ पाने के लिए अभ्यर्थी को रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र (शादी दो वर्ष से अधिक की न हुई हो) युवक एवं युवती का आधार कार्ड/पहचान पत्र संलग्न करना होगा। इसके साथ अधिवास प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित, आय प्रमाणपत्र (तहसील द्वारा निर्गत पति-पत्नी में कोई आयकर दाता न हो) और दिव्यांग प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत (40 प्रतिशत से कम न हो) संलग्न करने होंगे। योजना का लाभ उन जोड़ों को ही मिलेगा जिनमें शादी के समय युवक की उम्र 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।