कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू भइया के खिलाफ महावत रफीक की मौत के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। पूर्व मंत्री के फार्म हाउस पर एक फरवरी 2019 को रफीक की मौत हो गई थी।
घटना के समय बताया गया था कि बिदके हाथी के हमले से रफीक की मौत हो गई। उधर, रफीक की पत्नी ने पिटाई से पति की मौत होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने शाहपुर पुलिस को पूर्व मंत्री जितेंद्र जायसवाल और मैनेजर जगदीश सहित अन्य के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक, महावत रफीक की पत्नी बदरुननिशा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनके देवर इश्तियाक पूर्व मंत्री के तिनकोनिया नंबर-एक में स्थित फार्म हाउस पर काम करते थे। हाथी के कुचलने से उनकी मौत हो गई थी। बाद में पूर्व मंत्री व उनके मैनेजर ने पति रफीक पर हाथी की देखभाल का दबाव बनाना शुरू किया। इनकार करने पर पति को मारते-पीटते थे।
एक फरवरी 2019 की सुबह जगदीश उनके घर आया और पति को जबरन साथ ले गया। शाम को चार बजे पूर्व मंत्री का ड्राइवर मुन्नू उनके घर आया। उसने बताया कि रफीक की हालत खराब है। वह फार्म हाउस पर पहुंचीं तो पति घायल हालत में जीप पर लेटे थे। उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
बदरुननिशा का आरोप है कि पति ने मौत से पहले उन्हें बताया था कि पूर्व मंत्री, उनके मैनेजर तथा अन्य ने उसकी पिटाई की है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज नहीं किया।