फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

महावत रफीक मौत मामला: पूर्व मंत्री जितेंद्र जायसवाल पर दर्ज होगा केस, कोर्ट ने दिया आदेश

Wed, 03 Feb 2021 10:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू भइया के खिलाफ महावत रफीक की मौत के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। पूर्व मंत्री के फार्म हाउस पर एक फरवरी 2019 को रफीक की मौत हो गई थी।
विज्ञापन


घटना के समय बताया गया था कि बिदके हाथी के हमले से रफीक की मौत हो गई। उधर, रफीक की पत्नी ने पिटाई से पति की मौत होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने शाहपुर पुलिस को पूर्व मंत्री जितेंद्र जायसवाल और मैनेजर जगदीश सहित अन्य के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

जानकारी के मुताबिक, महावत रफीक की पत्नी बदरुननिशा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनके देवर इश्तियाक पूर्व मंत्री के तिनकोनिया नंबर-एक में स्थित फार्म हाउस पर काम करते थे। हाथी के कुचलने से उनकी मौत हो गई थी। बाद में पूर्व मंत्री व उनके मैनेजर ने पति रफीक पर हाथी की देखभाल का दबाव बनाना शुरू किया। इनकार करने पर पति को मारते-पीटते थे।
विज्ञापन


एक फरवरी 2019 की सुबह जगदीश उनके घर आया और पति को जबरन साथ ले गया। शाम को चार बजे पूर्व मंत्री का ड्राइवर मुन्नू उनके घर आया। उसने बताया कि रफीक की हालत खराब है। वह फार्म हाउस पर पहुंचीं तो पति घायल हालत में जीप पर लेटे थे। उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

बदरुननिशा का आरोप है कि पति ने मौत से पहले उन्हें बताया था कि पूर्व मंत्री, उनके मैनेजर तथा अन्य ने उसकी पिटाई की है। महिला का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज नहीं किया।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें