29 खाद्य कारोबारियों पर लगा 7.71 लाख रुपये का जुर्माना
गोरखपुर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता खराब मिलने और उसकी पैकेजिंग में जरूरी दिशा निर्देशों की अनदेखी पर जिले के 29 खाद्य कारोबारियों पर 7.71 लाख का जुर्माना लगा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से जांच के लिए भेजे गए नमूनों की जांच रिपोर्ट में जो नमूने फेल मिले, उनके खिलाफ विभाग ने न्याय निर्णायक अधिकारी यानी एडीएम सिटी कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। अलग-अलग मामलों में दर्ज केस की सुनवाई के बाद एडीएम सिटी ने यह कार्रवाई की।
सरसों तेल और अरहर की दाल में गड़बड़ी पर 10 कारोबारियों पर सर्वाधिक 50-50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा है। इसी तरह बाकी सभी कारोबारियों पर 3 से 30 हजार रुपये तक के जुर्माना लगाया गया है। अभिहीत अधिकारी गुंजन कुमार ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट के बाद मुकदमों में यह कार्रवाई हुई है। बता दें कि खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच में रिपोर्ट अधोमानक या मिथ्याछाप आने पर न्याय निर्णायक अधिकारी कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान है जबकि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए जाने पर सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का नियम है जिसमें सजा और जुर्माना दोनों होती है।