गोरखपुर। 20 साल पुराने हत्या के प्रयास के मुकदमे में जमानतदार खोजने के लिए 15 दिन की सशर्त रिहाई पाने वाला 75 वर्षीय बलई दाढ़ी गायब हो गया। 17 सितंबर तक जमानतदारों की व्यवस्था कर अदालत में पेश होने की शर्त पर जेल से बाहर आया बलई तय तारीख पर कोर्ट नहीं पहुंचा। उसने लीगल एड कार्यालय से भी संपर्क नहीं किया। अब अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, न्यायालय संख्या-1 गोरखपुर ने उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया है। साथ ही धारा 82 के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जमानतदारों को भी नोटिस भेजे गए हैं। सहायक डिफेंस काउंसिल संजय कुंवर निगम व अरविंद सिंह के मुताबिक, बलई 24 मार्च 2026 से जिला कारागार में निरुद्ध था। मई में उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानतदारों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। लीगल एड की पैरवी पर अदालत ने दो सितंबर को उसे 15 दिन के लिए सशर्त रिहा किया था। उसे 17 सितंबर तक जमानतदारों की व्यवस्था कर अदालत में पेश होना था।