सार
बेटे- बेटियों की शादी के लिए वेबसाइट/पोर्टल
cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना में आवेदन करने के लिए बेटी की उम्र 18 वर्ष और बेटे की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
गोरखपुर में सामूहिक विवाह। (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए पात्र लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी। बताया कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये है।
ऐसे पात्र लोग अपनी बेटे-बेटियों की शादी के लिए वेबसाइट/पोर्टल
cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना में आवेदन करने के लिए बेटी उम्र 18 वर्ष और बेटे की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इसमें प्रत्येक जोड़े पर 51000 रुपये खर्च किए जाते हैं।
बजट में 35000 रुपये कन्या की खाते में (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में 40000 रुपये) और वैवाहिक उपहार सामग्री 10000 रुपये ( विधवा /परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में 5000 रुपये) दिए जाते हैं। कार्यक्रम के आयोजन में भी 6000 रुपये का खर्च आता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि किसी भी कार्य दिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर लोग अधिक जानकारी ले सकते हैं।