बेटी के प्रेम करने से नाराज होकर उसकी हत्या के आरोपी पिता को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने पीपीगंज थाना क्षेत्र के बढ़या निवासी अभियुक्त सुग्रीव साहनी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी लालजी पासवान पीपीगंज थाना क्षेत्र के बढ़या का निवासी है। वादी के गांव के ही अभियुक्त सुग्रीव साहनी की लड़की वादी के लड़के से प्रेम करती थी। उस पर बार-बार शादी करने के लिए दबाव बनाती थी और उसके घर चली आती थी। वादी का लड़का उसे बार-बार यह समझाता था कि तुम अभी नाबालिग हो, जब बालिग हो जाओगी तो हम शादी कर लेंगे।
अभियुक्त सुग्रीव साहनी इसी बात को लेकर अपनी लड़की से नाराज रहता था। धमकी देता था कि किसी दिन इसकी हत्या कर तुम लोगों को फंसा दूंगा। 28 जुलाई 2020 को पता चला कि सुग्रीव साहनी ने बेटी को घर में अकेली पाकर उसकी हत्या कर दी है।
घटना के समय वादी का लड़का बाहर था। वादी ने घटना की सूचना थाने पर दी और केस दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना में अभियुक्त को दोषी पाते हुए आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियुक्त ने जुर्म से इनकार किया और रंजिशन फंसाए जाने की बात कही। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।