खोराबार। प्लॉट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में खोराबार पुलिस ने बंधन ग्रुप के मालिक विजय कुमार पाठक और श्रीराम इंफ्रासिटी के मालिक रामभवन मौर्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
देवरिया जिले के सरया बासघांटी निवासी पूनम देवी पत्नी अभयानंद सिंह ने सचिव, उपभोक्ता विभाग, भारत सरकार को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने शिकायत में बताया कि 29 जून 2021 को खोराबार स्थित बंधन ग्रुप के माध्यम से कुसम्ही ढाला के पास प्लॉट नंबर 355 को 9.75 लाख रुपये में बुक कराया था। भुगतान किस्तों में करना तय हुआ था। महिला के मुताबिक वर्ष 2024 की शुरुआत तक उन्होंने 7,75,725 रुपये का भुगतान कर दिया था। इसी दौरान बंधन ग्रुप के मालिक तारामंडल निवासी विजय कुमार पाठक और सूबा बाजार निवासी श्रीराम इंफ्रासिटी के मालिक रामभवन मौर्य के बीच विवाद हो गया। इसके बाद उन्हें प्लॉट नहीं मिल सका।
पूनम देवी का आरोप है कि उन्होंने जमीन के लिए दोनों कारोबारियों के कार्यालयों के कई चक्कर लगाए लेकिन न तो प्लॉट मिला और न ही रुपये वापस किए गए। एग्रीमेंट में पार्क, लेआउट, सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं देने का भी उल्लेख था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नियमों के विपरीत प्लॉटिंग कर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। थाना प्रभारी खोराबार सुधांशु सिंह ने बताया कि साक्ष्यों की जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।