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Gorakhpur News: अरेस्ट स्टे फिर भी फरार चल रहे तीनों आरोपी

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50 लाख छीनने के मामले में हाईकोर्ट से मिला है नौ जुलाई तक अरेस्ट स्टे
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कोतवाली में नहीं पहुंचा अरेस्ट स्टे का आदेश, विवेचना में प्रतिदिन फरारी पर कट रहा पर्चा
कोतवाली पुलिस ने रुपया छीनने के मामले में सभी आरोपियों पर बढ़ाई 120 बी की धारा

अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। व्यापारी से 50 लाख रुपये छीनने के मामले में वांछित चले रहे प्रंचड, विशाल और मुकेश की हाईकोर्ट से भले ही गिरफ्तारी पर नौ जुलाई तक रोक लगी है, लेकिन अभी भी तीनों फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें अरेस्ट स्टे के बारे में न तो जानकारी है ना ही कोई ऐसा आदेश कोतवाली थाने में आया है। इसलिए पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है और उनके खिलाफ विवेचना में हर दिन फरारी दिखाकर ही पर्चा काटा जा रहा है।

कोतवाली सीओ गौरव त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में दरोगा और उसके चारों साथियों पर 120 बी की धारा बढ़ाई गई है। रुपये छीनने की साजिश में सभी आरोपियों काे शामिल किया गया है। सीओ का कहना है कि अगर इस बीच कहीं भी फरार आरोपी मिलते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।
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दो बार लग चुकी गिरफ्तारी पर रोक
पहले 30 अप्रैल को हाईकोर्ट के न्यायाधीश सिद्धार्थ और सुरेंद्र सिंह की बेंच ने तीनों की गिरफ्तारी पर त्वरित रोक लगाते हुए सात मई तक का समय दिया था। सात मई को इस मामले फिर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों ही न्यायाधीश की बेंच ने एक बार फिर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर नौ जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही नौ जुलाई को केस की फ्रेश फाइल कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है।
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