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Gorakhpur News: उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग का छापा

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दो दुकान निलंबित चार को कारण बताओ नोटिस
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने तथा किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में कृषि विभाग की एक टीम लगातार उर्वरक की दुकानों व साधन सहकारी समितियों पर छापा मार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान तीन निजी तथा एक साधन सहकारी समिति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई के दौरान दो दुकानों को निलंबित किया गया है।
यह जानकारी जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि साधन सहकारी समिति लिमिटेड (बी-पैक्स) भीटी रावत विकास खंड सहजनवां की समिति जांच के दौरान बंद मिली, जबकि समिति रोस्टर के अनुसार प्रत्येक दिन खुली होनी चाहिए। चूंकि समिति बंद थी, जिस कारण से जांच नहीं हो सकी। इसलिए उसे कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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मेसर्स निषाद खाद भंडार जोगिया कोल के प्रोपराइटर मुरलीधर सिंह व विक्रेता दिनेश निषाद एवं मेसर्स मां लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी स्थान जंगल डुमरी नं.-1 के प्रोपराइटर दीपचंद जायसवाल द्वारा अनियमित ढंग से उर्वरक व्यवसाय किए जाने तथा यूरिया उर्वरक की कालाबाजारी /जमाखोरी में संलिप्त पाए जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना क्षेत्र सहजनवां तथा गुलहरिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दोनों विक्रेताओं के उर्वरक निबंधन प्रमाणपत्र को निलंबित किया गया है।
इसी प्रकार आकस्मिक निरीक्षण/ जांच के समय मेसर्स अखिल खाद भंडार स्थान गौर खास विकास खंड गगहा के उर्वरक प्रतिष्ठान पर (रेट/स्टॉक बोर्ड न पाया जाना), मेसर्स किसान सेवा केंद्र स्थान हरपुर एवं मेसर्स जनता खाद भंडार स्थान हरपुर विकास खंड उरुवा द्वारा रिट / स्टॉक बोर्ड का अंकन न होना/ व्यवसाय संबंधी अभिलेख न दिखाना) के कारण उक्त विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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इसी कम में मेसर्स लाला ब्रदर्स स्थान बनवारपार एवं मेसर्स किसान सेवा केंद्र स्थान बनवारपार विकास खंड गोला के उर्वरक प्रतिष्ठान पर पीओएस मशीन में प्रदर्शित यूरिया उर्वरक के स्टॉक एवं बिकी केंद्र पर उपलब्ध भौतिक स्टॉक का सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि आईएफएमएस पोर्टल में प्रदर्शित यूरिया उर्वरक के सापेक्ष उर्वरक बिक्री केंद्र पर भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक में कुछ अंतर पाए जाने के कारण उपरोक्त उर्वरक व्यवसायियों के उर्वरक व्यवसाय प्रतिबंधित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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