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पावर कारपोरेशन: नाम परिवर्तन के लिए अब नहीं देना होगा शपथपत्र, निदेशक ने जारी किया निर्देश

Wed, 02 Feb 2022 01:08 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

बिजली कनेक्शन में नाम परिवर्तन के लिए पहले 10 रुपये के स्टांप पर शपथपत्र था अनिवार्य, पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक ने जारी किया निर्देश।
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बिजली बिल। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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अब 10 रुपये के स्टांप पर शपथपत्र दिए बिना ही उपभोक्ता बिजली कनेक्शन में अपना नाम बदलवा सकेंगे। पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं।
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दरअसल, अभी तक उपभोक्ता को कनेक्शन में नाम परिवर्तित करने में 10 रुपये के शपथ पत्र पर नाम बदले जाने के कारणों का उल्लेख करना होता था। इसके अलावा परिवर्तित किए जाने वाले नाम के सभी प्रमाणपत्रों की छायाप्रति लगती थी।

उदाहरण के तौर पर राहुल सिंह पहले किसी मकान के किराएदार थे और उन्होंने मकान खाली कर दिया। इनकी जगह अब रोहित सिंह ने मकान ले लिया। ऐसे में उक्त परिसर में आवेदन के लिए रोहित सिंह को 10 रुपये के स्टांप पर किराएदारी बदले जाने और खुद के बतौर किराएदार होने की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से देनी होती है।
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इसके साथ ही अपना आधार व अन्य प्रमाणपत्र भी देना पड़ता। इसके बाद राहुल नाम के कनेक्शन को बदल कर रोहित सिंह के नाम से कर दिया जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में स्टांप की जगह सादे पेपर पर ही लिखकर निगम में आवेदन करने से काम चल जाएगा। इसके अलावा, अन्य सभी कागजात पहले की तरह आवेदक को देने होंगे।
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मुख्य अभियंता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्रबंध निदेशक के निर्देशानुसार अब स्टांप की जगह सादे पेपर पर ही आवेदन करना पर्याप्त होगा।

 
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