डीएम ने बताया कि कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उनके परिजन निर्धारित दर से अधिक रकम न दें। अगर कोई तय किराए से ज्यादा की रकम मांगे तो उनकी शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 व कोविड कट्रोल रूम नंबर -0551-2202205 /2204196 पर दर्ज करा सकते हैं।
शिकायतों को सुनने तथा कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक (यातायात) तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नामित अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर संबंधित परिवहन सेवा से जुडे़ हुए वाहन स्वामियों/संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
ऐसे वाहन चालक/स्वामी, जो निर्धारित किराए से अधिक धनराशि मरीज/परिजन से वसूल करते हैं तो उनके खिलाफ द एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897, उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली-2020 में निहित प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।