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Gorakhpur News: सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानिए SSP को किसने लिखा पत्र

Sat, 05 Jul 2025 02:39 PM IST
रोहित सिंह अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर

सार

जिला मजिस्ट्रेट के 25 जनवरी 2020 के आदेशानुसार, वादी सुनील कुमार गुप्ता आयुध लिपिक ने केस दर्ज कराया था। आरोप है कि रामभुआल निषाद कूटरचित दस्तावेज के जरिये लाइसेंस संख्या 3912 पर डबल बैरल ब्रिच लोडिंग गन (डीबीबीएल) का उपयोग कर रहे हैं। 
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सांसद रामभुआल निषाद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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कोर्ट की ओर से वारंट जारी करने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के दवनाडीह निवासी और सुल्तानपुर के सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही साथ आरोपी के न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के लिए एसएसपी को पत्र लिखा है।

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जिला मजिस्ट्रेट के 25 जनवरी 2020 के आदेशानुसार, वादी सुनील कुमार गुप्ता आयुध लिपिक ने केस दर्ज कराया था। आरोप है कि रामभुआल निषाद कूटरचित दस्तावेज के जरिये लाइसेंस संख्या 3912 पर डबल बैरल ब्रिच लोडिंग गन (डीबीबीएल) का उपयोग कर रहे हैं।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह लाइसेंस 19 जुलाई 1996 को बेचू यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी मुंडेरा बाबू थाना बड़हलगंज के नाम से जारी हुआ है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इस मामले में विवेचक की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में भेजा गया।
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न्यायालय की ओर से विगत कई तिथियों पर आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन वह कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा है।
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