बच्ची के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म के जुर्म ने विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राहुल आनंद ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल नकहा नंबर दो नरिया टोला निवासी देवीलाल को 20 साल की सजा सुनाई है। 44 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल तीन माह और जेल में रहना पड़ेगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र राम त्रिपाठी का कहना था कि घटना 15 मई 2019 की रात करीब 12:30 बजे की है। वादी की बच्ची घर पर अकेली सो रही थी। उसी समय देवीलाल घर में घुस गया और बच्ची के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म किया। आवाज सुनकर वादी का बेटा आया तो वादी के बच्चों को जान मारने की धमकी देते हुए भाग गया। ब्यूरो