फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gorakhpur News: लड़की के अपहरण के अभियुक्त को दस साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sat, 04 Feb 2023 04:58 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।

सार

दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नवल किशोर सिंह ने खोराबार थाना क्षेत्र के बासडिला निवासी अभियुक्त संजय भारती को दस साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को पांच माह कारावास अलग से भुगतना होगा।
 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

लड़की को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नवल किशोर सिंह ने खोराबार थाना क्षेत्र के बासडिला निवासी अभियुक्त संजय भारती को दस साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को पांच माह कारावास अलग से भुगतना होगा।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र राम त्रिपाठी एवं उमेश मिश्र का कहना था कि घटना 2 दिसम्बर 2015 की सुबह 8 बजे की है। वादी की लड़की शौच के लिए अपनी मां के साथ गई थी और वही से कही चली गई। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया और पता चला कि अभियुक्त वादी की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें