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Fact Check: 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को नहीं देना होगा आयकर वाला दावा फर्जी, पढ़ें पड़ताल

Sun, 01 Dec 2024 09:04 PM IST
संध्या फैक्ट चेक डेस्क, अमर उजाला

सार

Fact Check: सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है इसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के आयकर को खत्म कर दिया है। 

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फैक्ट चेक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पीआईबी की तरफ से बताया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस मैसेज में बताया जा रहा है कि बुजुर्गों के टैक्स से जुड़ा हुआ है। 
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क्या है दावा 
इस मैसेज को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो मैसेज वायरल हो रहा है उसमें "केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान- इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स। मोदी सरकार देश के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब अपनी आय पर टैक्स नहीं देना होगा। भारत में वरिष्ठ नागरिक पेंशन और अन्य स्कीमर से आय पर रहते हैं, उन्हें अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है और उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों को इसमें छूट दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट देने के लिए कानून में बदलाव किया है। नियम 31 के बीच अहम बदलाव। नियम 31ए। फॉर्म 16 और 240, और 75 वर्ष की आयु के नागरिक को टैक्स में छूट पाने के लिए बैंक में 12-88ए आवेदन जमा करना होगा।”

पड़ताल 
पीआईबी ने इस दावे को फर्जी बताया है। पीआईबी की तरफ से कहा गया यह मैसेज फर्जी है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अब कर नहीं देना होगा। 
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पीआईबी ने आगे कहा 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी केवल पेंशन और ब्याज आय है, उन्हें ITR दाखिल करने से छूट दी गई है। (धारा 194P के अनुसार)

यदि कर लागू है तो, आय और पात्र कटौतियों की गणना करने के बाद निर्दिष्ट बैंक द्वारा काटा जाता है। 

किसे आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक नहीं है?
 
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194पी के तहत 75 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देने से जुड़ी शर्तें तय की गई है। धारा 194पी एक अप्रैल 2021 से लागू है। 

छूट की शर्तें ये हैं
  • वरिष्ठ नागरिक भारत का निवासी है और पिछले वर्ष 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो चुका है।
  • उसके पास पेंशन आय है के अलावा और कोई आय नहीं है। हालांकि, ऐसी पेंशन आय के अलावा, उसे उसी बैंक से ब्याज आय भी हो सकती है जिसमें वह अपनी पेंशन आय प्राप्त कर रहा है।
  • वह बैंक, जिसमें पेंशन और ब्याज आय प्राप्त होती है, सरकार की ओर से अधिसूचित बैंक है।
  • व्यक्ति को बैंक को एक घोषणा पत्र देने की आवश्यकता होगी। घोषणा पत्र निर्धारित तरीके से सत्यापित होनी चहिए। ऐसे बैंक अध्याय VI-A के तहत कटौती और 87ए के तहत को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के टीडीएस कटौती के लिए जिम्मेदार होंगे।  एक बार जब निर्दिष्ट बैंक, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से कर काट लेता है, तो वरिष्ठ नागरिकों की ओर से आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
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