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राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

Thu, 07 Apr 2016 01:18 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
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टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की मौत मामले में उनके ब्वाॅयफ्रेंड राहुल राज सिंह की अग्र‌िम जमानत की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया हैै। अब राहुल राज सिंह के अस्पताल से छूटते ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। राहुल राज सिंह पर प्रत्यूषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक धमकियां देने और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के मामले दर्ज हैं।
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  मंगलवार को राहुल पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी ओर से बुधवार को अग्रिम जमानत की याचिका डाली गई थी। लेकिन बृहस्पतिवार को कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसी बीच राहुल के वकील नीरज गुप्ता ने उनका केस लड़ने से इनकार भी कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने मानवीय आधार पर प्रत्यूषा का मुकदमा छोड़ा है।

बीते एक अप्रैल को प्रत्यूषा की मौत के बाद मुंबई की गोरेगांव पुलिस ने राहुल से पूछताछ की कोशिश की थी। लेकिन उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। सीने में दर्द और सांस लेने की समस्या को लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां शुरुआती इलाज आईसीयू में करने के बद उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया था।
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उधर, प्रत्यूषा के पापा और मम्मी ने राहुल राज पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उसे उम्रकैद की सजा की मांग की है। प्रत्यूषा के दोस्तों ने भी राहुल राज को दोषी बताया है। जानकारी के मुताबिक अभी यह जांच चल रही है कि प्रत्यूषा ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या की गई थी।
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