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Kamal Haasan: 'कर्नाटक में रिलीज की जानी चाहिए ठग लाइफ', सुप्रीम कोर्ट से कमल हासन को राहत; सरकार को दी मोहलत

Tue, 17 Jun 2025 12:19 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Thug life Release in Karnataka: कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' की रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म को कर्नाटक में रिलीज किया जाना चाहिए।
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ठग लाइफ - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
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विस्तार
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कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' की कर्नाटक में रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म को राज्य में रिलीज किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि भीड़ और निगरानीकर्ताओं को सड़कों पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा, 'कानून के अनुसार सीबीएफसी मंजूरी वाली फिल्म को हर राज्य में रिलीज किया जाना चाहिए'।

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सुप्रीम कोर्ट की ठग लाइफ पर सुनवाई - फोटो : ANI
कमल हासन को मिली राहत
फिल्म 'ठग लाइफ' 5 जून को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मगर, भाषा विवाद के चलते कमल हासन की यह फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं हो पाई है। राज्य में फिल्म की रिलीज का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कमल हासन को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि फिल्म को कानून के अनुसार सीबीएफसी की मंजूरी वाली फिल्म हर राज्य में रिलीज होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'धमकियां बर्दाश्त नहीं'
इसके अलाव कर्नाटक में 'ठग लाइफ' की रिलीज न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'कहा कि लोगों को डराना, थिएटर जलाने की धमकी देना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता'। सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन को भी भाषा संबंधी उनकी कथित विवादित टिप्पणी पर राहत देते हुए कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट को कमल हासन से उनकी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मंगवानी चाहिए थी। साथ ही 'ठग लाइफ' से संबंधित मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। 
 
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सरकार को दी मोहलत
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को राज्य में फिल्म 'ठग लाइफ' की रिलीज के बारे में जानकारी देने के लिए एक दिन का समय दिया है। साथ ही कहा कि कानून का शासन स्थापित किया जाना चाहिए। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 'कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की रिलीज को लेकर कर्नाटक के सिनेमाघरों को धमकियों से बचाने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक सरकार को कल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछली सुनवाई में उसने प्रतिवादी राज्य को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा था'।

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सड़कों पर उतरकर हंगामा करने की अनुमति नहीं
न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने यह भी कहा कि कानून के अनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा अनुमोदित हर फिल्म को रिलीज होने दिया जाना चाहिए और भीड़ और निगरानी करने वालों को इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर हंगामा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इस मुद्दे पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को उसके पास स्थानांतरित किया जाए।

क्या है फिल्म पर विवाद?
'ठग लाइफ' कर्नाटक में इसलिए रिलीज नहीं हो सकी, क्योंकि फिल्म के अभिनेता कमल हासन ने कन्नड़ भाषा पर कथित विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है। इस पर विवाद खड़ा हो गया था। पहले ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
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