आर्थिक मदद का किया वादा
- महिला ने आरोप लगाया कि बाद में उनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक संबंधों तक सीमित हो गया।
- इसके बावजूद पवन कथित तौर पर शादी, घर, आर्थिक सुरक्षा और फिल्म प्रोजेक्ट्स को लेकर उससे वादे करते रहे।
- शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद पवन ने उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला।
- उसने यह भी दावा किया कि पैनिक अटैक आने की बात बताने के बावजूद पवन ने उसे वीडियो कॉल पर यौन गतिविधि के लिए मजबूर किया।
- महिला को डर था कि इन वीडियो को रिकॉर्ड कर बाद में वायरल किया जा सकता है।
महिला ने मारपीट का भी लगाया आरोप
शिकायत के मुताबिक, 5 अगस्त को शाम करीब 4:30 बजे महिला के घर पर एक घटना हुई। महिला ने आरोप लगाया कि एक निजी मुलाकात के दौरान पवन ने उसके साथ मारपीट की और उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिसके बाद वह बेहोश हो गई।
महिला ने दावा किया कि इस घटना के बाद उसके चेहरे और आंखों के आसपास सूजन आ गई। इसके अलावा उसे सिरदर्द और पीठ में दर्द की भी शिकायत हुई।
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?
- महिला की शिकायत के आधार पर गोलकोंडा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाने) और धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाने) के तहत केस दर्ज किया है।
- पुलिस ने पवन सादिनेनी को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
- ये सभी आरोप शिकायत में लगाए गए हैं। आरोप साबित होना अभी बाकी है और मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
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