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इलैयाराजा: म्यूजिक कंपोजर के हाथ लगी मायूसी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इनकार

Thu, 01 Oct 2026 05:20 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Ilaiyaraaja: सुप्रीम कोर्ट ने इलैयाराजा की एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। म्यूजिक कंपोजर ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल की अपील की थी।
 
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इलैयाराजा - फोटो : एक्स
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने इलैयाराजा से जुड़े एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। म्यूजिक कंपोजर ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस फैसले को लेकर एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया था कि 'मूदु पानी' के गाने 'एन इनिया पोन निलावे' के बोल और साउंड रिकॉर्डिंग पर उनका कॉपीराइट नहीं है।
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इलैयाराजा, सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एक्स
सुप्रीम कोर्ट ने किया दखल से इंकार
जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने म्यूजिक लेबल सारेगामा के पक्ष में 26 मई को आए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलैयाराजा की अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

गाने के कॉपीराइट को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब एक प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म में गाने का रीक्रिएटेड वर्जन इस्तेमाल किया और दावा किया कि उन्हें इलैयाराजा से लाइसेंस मिला है।

सारेगामा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उसने 'मूदु पानी' के ओरिजिनल प्रोड्यूसर से असाइनमेंट के जरिए गाने के अधिकार हासिल किए थे।
 

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इलैयाराजा - फोटो : एक्स: @ilaiyaraaja
इलैयाराजा के पास नहीं हैं ये अधिकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने अंततः यह माना कि इलैयाराजा के पास केवल गाने के म्यूजिकल हिस्से या धुन के अधिकार थे, न कि बोल या साउंड रिकॉर्डिंग के।

हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 21 मई को सिंगल-जज बेंच के फैसले को बरकरार रखा।

इसके बाद इलैयाराजा ने हाई कोर्ट के 21 मई के फैसले की सही होने पर सवाल उठाते हुए एक रिव्यू पिटीशन दायर की। हाई कोर्ट ने 26 मई को इस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया।
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