मलयालम एक्ट्रेस शोषण मामले में सभी आरोपियों को 20 साल की कैद
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मलयालम इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री के अपहरण एवं यौन उत्पीड़न से जुड़े केस में एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने सभी दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला जज हनी एम. वर्गीस ने सुनाया। कोर्ट ने आरोपियों को रेप के इरादे से किडनैपिंग (IPC 366), क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी (IPC 120B) और गैंग रेप (IPC 376D) का दोषी पाया। हर दोषी पर 50,000 रुपये का फाइन भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त जेल होगी।
पल्सर सुनी को अतिरिक्त पांच वर्ष की सजा
वहीं, इस केस के आरोपी पल्सर सुनी को आईटी एक्ट के तहत पांच साल की अतिरिक्त सजा मिली। यानी पल्सर सुनी को कुल 25 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विजुअल्स वाली पेन ड्राइव की कॉपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैजू पॉलोस के पास सेफ कस्टडी में रखी जाए।