रोक को कर दिया खारिज
सुब्बुलक्ष्मी के पोते वी श्रीनिवासन द्वारा दायर एक मुकदमे पर आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति जी.जयचंद्रन ने 19 नवंबर को कर्नाटक संगीत गायक कृष्णा को एम एस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार दिए जाने पर रोक लगाई थी। अब मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गायक टी एम कृष्णा को संगीतकार एम एस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार देने पर लगी रोक को खारिज कर दिया। जज एस एस सुंदर और जज पी धनबल ने 19 नवंबर, 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।
क्या है पूरा मामला
सुब्बुलक्ष्मी के पोते वी श्रीनिवासन ने यह मुकदमा दायरा किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कृष्णा सोशल मीडिया पर दादी सुब्बुलक्ष्मी के बारे में गलत और अपमान जनक बातें कर रहे थे। इससे दिवंगत गायिका की छवि खराब हो रही थी। ऐसे में एम एस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार टी एम कृष्णा को नहीं दिया जाना चाहिए।
इस साल दिया गया पुरस्कार
संगीत अकादमी ने साल 2024 के लिए टी एम कृष्णा को एम एस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार देने का फैसला किया था। यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है।
कौन हैं सुब्बुलक्ष्मी
एम एस सुब्बुलक्ष्मी की बात की जाए तो वह कर्नाटक संगीत में बहुत बड़ा नाम रहीं। उन्होंने कर्नाटक संगीत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया था। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मैगसेसे अवॉर्ड जीतने वाली वह पहली भारतीय संगीतकार भी थीं। आज भी एम एस सुब्बुलक्ष्मी का संगीत दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता है।