रान्या ने जमानत के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
14 मार्च को गिरफ्तार हुई थीं अभिनेत्री
27 मार्च को बेंगलुरु की 64वीं सीसीएच सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका ठुकराई थी। उससे पहले 14 मार्च को विशेष आर्थिक अपराध कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी उनकी अर्जी नामंजूर कर दी थी। रान्या को 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से 14.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था, जिसे वह कथित तौर पर तस्करी करके ला रही थीं।
डीआरआई ने कोर्ट को दी ये जानकारी
डीआरआई ने कोर्ट को जानकारी दी है कि रान्या ने हवाला के जरिए सोना खरीदने की बात कबूल की है। जांच में यह भी सामने आया कि साहिल जैन इस तस्करी के नेटवर्क में अहम भूमिका निभा रहे थे। डीआरआई ने कस्टम्स एक्ट की धारा 108 के तहत जांच शुरू की है, ताकि इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं और कानून के उल्लंघन की गहराई तक जाया जा सके। यह मामला तब शुरू हुआ जब रान्या को हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। उनके पास बरामद सोने की कीमत करीब 12 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी गई है।
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