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IGL Case: रणवीर अल्लाहबादिया को 'सुप्रीम' राहत, शो ऑन एयर करने की छूट, कोर्ट की नसीहत- मर्यादा का ख्याल रखें

Mon, 03 Mar 2025 02:55 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

India's Got Latent: रणवीर अल्लाहबादिया अभद्र टिप्पणी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अदालत ने रणवीर अल्लाहबादिया को राहत दे दी है। अदालत ने उनके शो को शुरू करने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं।
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रणवीर अल्लाहबादिया - फोटो : फोटो- अमर उजाला
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विस्तार
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India's Got Latent: 'इंडियाज गॉट लैटेंट' कार्यक्रम में विवादित टिप्पणी मामले में रणवीर अल्लाहबादिया को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके शो 'द रणवीर शो' के प्रसारण की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि वह शो के दौरान मर्यादाओं का ख्याल रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट यह राहत रणवीर अल्लाहबादिया की उस दलील के बाद दी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके कार्यक्रम से 280 लोगों की आजीविका जुड़ी है।
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अश्लील नहीं है रणवीर का शो
रणवीर अल्लाहबादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कहा है कि उन्होंने पूरा शो देखा है लेकिन इसमें कोई भी अभद्रता नहीं है लेकिन इसमें विकृति है। उन्होंने कहा कि हास्य एक चीज है, अश्लीलता एक चीज है और विकृति दूसरे स्तर पर है। यह खबर भी पढ़ें: The Paradise: जारी हुआ 'द पैराडाइज' का वीडियो, दृश्यों और वाॅइस ओवर ने उड़ाए फैंस के होश
 

रणवीर सुप्रीम कोर्ट - फोटो : फोटो- सोशल मीडिया से
रणवीर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ की थी आपील
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया के शो 'द रणवीर शो' पर अगले आदेश तक किसी भी कंटेट को प्रसारित करने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ रणवीर अल्लाहबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अदालत में अर्जी दी थी कि उन्हें कुछ राहत दी जाए। उन्होंने कहा था कि उनके यहां 280 कर्मचारी काम करते हैं। यह उनकी रोजी रोटी से जुड़ा मामला है। यह खबर भी पढ़ें: Allu Arjun: अल्लू अर्जुन ने किया बॉलीवुड के इस खान को रिप्लेस? एटली की फिल्म में तीन एक्ट्रेस के साथ आएंगे नजर

 

सुप्रीम कोर्ट ने दे दी शो के प्रसारण की इजाजत
महाराष्ट्र और असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने रणवीर अल्लाहबादिया की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस कार्यक्रम पर पाबंदी जारी रखें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादियाृ को अपने शो में शालीनता बनाए रखने की शर्त पर 'द रणवीर शो' का प्रसारण फिर से शुरू करने की इजाजत दी।

समय रैना - फोटो : इंस्टाग्राम@maisamayhun
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जानते हैं कैसे निपटना है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके शो में अदालत में विचाराधीन कार्यवाही पर बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति कांत ने विदेश में आयोजित एक शो में मामले के बारे में बयानबाजी करने वाले एक आरोपी पर आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "उनमें से एक कनाडा गया और इस सब के बारे में बात की... ये युवा और चालाक लोग सोचते हैं कि वह बहुत जानते हैं... हम जानते हैं कि कैसे निपटना है।" हालांकि रणवीर के वकील ने दावा किया कि उनका रणवीर से कोई संबंध नहीं है।
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विदेश जाने की इजाजत पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?
रणवीर अल्लाहबादिया की विदेश में अतिथि के रूप में यात्रा करने की इजाजत देने की अर्जी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रार्थना पर उनके जांच में शामिल होने के बाद विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि गिरफ्तारी से उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि रणवीर के कार्यक्रम में मामले से जुड़ा कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है शो में ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाना चाहिए जिसका मामले के गुण-दोष पर असर पड़ता हो।
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