कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके पूर्व पार्टनर राहुल राज सिंह को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया है। जस्टिस एसजी डिगे की सिंगल बेंच ने बुधवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन के पास मामले को ट्रायल तक ले जाने लायक पर्याप्त सबूत ही नहीं हैं।
कोर्ट ने इन दलीलों को मानते हुए कहा कि यह उकसाने का मामला नहीं बनता, इसलिए ट्रायल चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। राहुल का शुरू से दावा रहा है कि दोनों दिसंबर 2016 में शादी करने वाले थे। अब 10 साल चली इस कानूनी लड़ाई के बाद राहुल बरी हो गए हैं। प्रत्युषा का परिवार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।
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