कुणाल ने मांगी थी अग्रिम जमानत
इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल को कुणाल कामरा की अंतरिम सुरक्षा 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। कुणाल कामरा ने हाल ही में एक शो के दौरान महाराष्ट्र के नेता पर टिप्पणी की थी। इस मामले में मुंबई में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए कुणाल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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क्या था कुणाल कामरा का विवाद?
दरअसल कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई के खार इलाके में मौजूद 'द हैबिटेट' सेंटर में रिकॉर्ड किए गए एक शो में महाराष्ट्र के एक नेता पर कटाक्ष करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कुणाल कामरा के इस शो की रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब पर अपलोड की गई, तो शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की। इसी मामले में उनके खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
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कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट का किया रुख
मुंबई पुलिस ने कामरा को इस मामले में तीन अलग-अलग मौकों पर तलब किया, लेकिन कॉमेडियन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने एफआईआर को पूरी तरह से रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की, जिस पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रखा गया।