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गोलीबारी के आरोप में गिरफ्तार केआरके को मिली जमानत, वकील ने गिरफ्तारी को बताया अवैध; एक्टर ने कही ये बात

Fri, 30 Jan 2026 11:20 PM IST
आराध्य त्रिपाठी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

KRK Out On Bail: मुंबई के ओशिवारा इलाके में हुई गोलीबारी की घटना में गिरफ्तार केआरके को अब कुछ राहत मिली है। केआरके जमानत पर बाहर आ गए हैं। जानिए इसको लेकर उनके वकील ने क्या कहा और केआरके ने किस पर लगाए आरोप…
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केआरके - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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अभिनेता और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान (केआरके) को कोर्ट से जमानत मिल गई है। केआरके को ये जमानत मुंबई के ओशिवारा इलाके में गोलीबारी की घटना में गिरफ्तार किए जाने और पुलिस हिरासत में भेजे जाने के मामले में मिली है। अभिनेता को 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। उनकी वकील सना रईस खान ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध, मनमानी और कानून के विपरीत थी। वकील का कहना है कि गिरफ्तारी से पहले आवेदक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(3) के तहत अनिवार्य नोटिस नहीं दिया गया था।

वकील ने मामले को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया

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एएनआई से बात करते हुए केआरके की वकील सना रईस खान ने कहा कि अभिनेता की गिरफ्तारी मनमाने ढंग से की गई। उनके संवैधानिक अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी की गई, जो निश्चित रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह मामला तो बनता ही नहीं। उन्हें बिना सूचना दिए गिरफ्तार किया गया। यह अजीब आरोप भी लगाया गया कि कुछ कारतूस गायब हैं, जैसे कि छह गोलियां गायब हैं। इसलिए मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा यह एक प्रशासनिक उल्लंघन हो सकता है, जिसके लिए उन्हें लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा दंडित किया जा सकता है। इसके लिए उन पर आपराधिक अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
 

 

आलोचना करने पर इंडस्ट्री के लोग बदला ले रहे

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वकील का कहना है कि आवेदक को गिरफ्तारी के विशिष्ट कारणों की जानकारी मौखिक या लिखित रूप से कभी नहीं दी गई, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धारा 47 बीएनएसएस का उल्लंघन है। इससे पूरी गिरफ्तारी अमान्य हो जाती है। वहीं केआरके का दावा है कि फिल्मों, प्रोडक्शन हाउसों और अभिनेताओं की लगातार आलोचना के कारण वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े लोगों की नजरों में आ गए हैं। अब वही लोग उनसे बदला ले रहे हैं। वकील ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने दो अलग-अलग फ्लैटों पर गोलीबारी की। दोनों इमारतों के बीच की दूरी 400 मीटर है और हथियारों की मारक क्षमता 20 मीटर है। केआरके की ओर से कहा गया कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। मेरा उससे कोई परिचय नहीं है, गोली चलाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे पास लाइसेंस है। मैं एक व्यवसायी हूं। मैं पिछले कई वर्षों से मुंबई में हूं, मेरे भागने का कोई सवाल ही नहीं है।

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यह थी पूरी घटना
इससे पहले बांद्रा की एक अदालत ने केआरके को 27 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। केआरके को अदालत में पेश करते हुए पुलिस ने बताया कि दो राउंड गोलियां चलाई गईं और एक कारतूस बरामद हुआ। गोलीबारी के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुंबई के अंधेरी के ओशिवारा इलाके में 18 जनवरी, 2026 को हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में केआरके को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में पता चला कि नालंदा सोसाइटी में दो गोलियां लगीं, जिससे आवासीय इमारत की दूसरी और चौथी मंजिल पर निशान बन गए, हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

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