कोर्ट में क्या बोले विनस्टीन?
कोर्ट में हार्वे विनस्टीन पर आरोप सिद्ध होने के बाद उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार इस दौरान 74 वर्षीय विनस्टीन ने कहा, ‘मैं एक आदर्श व्यक्ति नहीं हूं। मैंने गलतियां की हैं। 2017 से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है, उस पर विचार करने से मुझे यह समझने में मदद मिली है कि मेरे पिछले आचरण ने दूसरों को किस प्रकार नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। हालांकि, मैं हिंसक व्यक्ति नहीं हूं इसलिए मैं दया की भीख मांगता हूं।'
उन्होंने यह भी कहा कि वे उन सभी से माफी मांगना चाहते हैं जिन्हें उन्होंने अपने काम से ठेस पहुंचाई हो और अदालत से दया की गुहार लगाई।
अभियोजन पक्ष की क्या थी अपील?
- अभियोजकों ने कोर्ट से 20 साल की सजा की अपील की थी।
- 20 साल की जेल के बाद भी रिहाई के बाद पांच साल की निगरानी की सिफारिश की गई थी।
- विनस्टीन के बचाव पक्ष ने सेहत का हवाला देते हुए नौ साल की सजा की मांग की थी।
- इसके पीछे तर्क दिया गया कि लंबी सजा का मतलब जेल में ही उनकी मौत हो सकती है।
- बता दें कि अमेरिका में इस तरह के श्रेणी बी के गंभीर अपराध के लिए 25 साल की सजा का प्रावधान है।
हार्वे विनस्टीन कोर्ट में
- फोटो : सोशल मीडिया
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की क्या ने क्या कहा?
मैनहैटन की सहायक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी निकोल ब्लमबर्ग ने अदालत में अपने तर्क के दौरान कहा, ‘दो बार उसे (विनस्टीन को) अपराध का दोषी पाए जाने के बावजूद, अभियुक्त ने कभी भी जरा सा पश्चाताप नहीं दिखाया है। विनस्टीन को सजा में कोई कमी नहीं मिलनी चाहिए। वह इसके बाद भी वह पीड़ित को ही दोषी ठहराता और लगातार ऑनलाइन उत्पीड़न करता रहा।’
आरोपी हार्वे विनस्टीन को कितनी सजा मिली?
न्यायाधीश कर्टिस फारबर ने सजा के साथ रिहाई के बाद पांच साल की निगरानी का आदेश दिया और विनस्टीन को यौन अपराधी के रूप में पंजीकरण कराने को कहा। उन्होंने अनुरोध किया कि न्यूयॉर्क की सजा विनस्टीन की कैलिफोर्निया की सजा के साथ लगातार चले, साथ ही यह भी कहा कि अंतिम रूप से कैलिफोर्निया के पास ही यह तय करने का अधिकार है कि उसकी सजा कैसे लागू की जाए, हॉलीवुड रिपोर्टर ने यह जानकारी दी।