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उत्तर प्रदेश के सिनेमा घरों को छह महीने के लिए लाइसेंस फी की छूट

Thu, 15 Oct 2020 09:24 AM IST
प्रतीक्षा राणावत एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

  • उत्तरप्रदेश के सिनेमा घरों को मिलेगी लाइसेंस फी में छूट।
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा।
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योगी आदित्यनाथ, शूटिंग की प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एएनआई, pixabay
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विस्तार
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मनोरंजन उद्योग को एक बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सिनेमा घरों को लाइसेंस फी में छूट देने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इस बारे में घोषणा की। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को एक अप्रैल से 30 सितंबर तक की अवधि के लिए लाइसेंस फी की छूट दी गई है।

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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन के कारण मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर इस दौरान बंद थे और इस छूट से थिएटरों के मालिक को बड़ी राहत मिलेगी।  मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिनेमा (नियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 10 के तहत ये छूट दी गई है। राज्य सरकार ने सिनेमा घरों को कोविड-19 प्रोटोकॉल की कुछ शर्तों के साथ 15 अक्तूबर से खोले जाने की इजाजत दे दी है।

बता दें कि लंबे समय के बाद खुलने जा रहे सिनेमाघरों में शुरू के दिनों में  'केदारनाथ', 'थप्पड़', 'तानाजी- द अनसंग वॉरियर', 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान', 'मलंग' और 'वॉर' जैसी फिल्में देखने को मिलेंगी। वहीं जैसे-जैसे नई फिल्में तैयार होकर सिनेमाघरों में आती जाएंगी, वैसे ही इन पुरानी फिल्मों का चलन कम होता जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने सिनेमाघरों को एक शो में सिर्फ 50 फीसदी दर्शकों को ही ऑडिटोरियम में दाखिल होने की इजाजत दी है। टिकट की व्यवस्था और खाने की चीजें भी ज्यादातर ऑनलाइन ही ऑर्डर की जा सकेंगी।
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