प्रॉपर्टी में अब नहीं होगा बदलाव
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद फिलहाल इस प्रॉपर्टी को लेकर न तो ट्रांसफर किया जा सकेगा, न नया निर्माण किया जा सकेगा और न ही कब्जे की स्थिति में बदलाव होगा। यह स्थिति अगली सुनवाई तक बनी रहेगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का रास्ता भी सुझाया है।
बता दें कि इस मामले में पहले निचली अदालत ने शुरुआती स्तर पर याचिका खारिज करने से इनकार किया था। इसके बाद बोनी कपूर और उनकी बेटियों ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था।
अप्रैल 2026 में मद्रास हाईकोर्ट ने बोनी कपूर, जाह्नवी और खुशी की याचिका को मंजूर करते हुए उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
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