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Ekta Kapoor: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एकता कपूर को फटकार, कहा- आप देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं

Fri, 14 Oct 2022 04:45 PM IST
मेघा चौधरी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

बिहार के बेगूसराय की एक निचली अदालत ने पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत पर वारंट जारी किया था। कुमार ने 2020 की अपनी शिकायत में कथित सीरीज 'XXX' (सीजन-2) में एक सैनिक की पत्नी से जुड़े कई आपत्तिजनक दृश्य को लेकर यह याचिका दायर की थी।
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एकता कपूर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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एकता कपूर की वेब सीरीज XXX सीजन 2 को लेकर मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता एकता कपूर को वेब सीरीज में 'आपत्तिजनक सामग्री' को लेकर फटकार लगाई और कहा कि वह इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं। शीर्ष अदालत एकता कपूर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती दी गई थी।

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पीठ ने क्या कहा
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा, 'कुछ करना होगा। आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को प्रदूषित कर रहे हैं। यह सभी के लिए उपलब्ध है। आप लोगों को किस तरह का विकल्प प्रदान कर रही हैं? इसके विपरीत आप युवाओं के दिमाग को दूषित कर रही हैं।'

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एकता की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी
एकता कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, लेकिन इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि मामला जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले भी इसी तरह के मामले में कपूर को संरक्षण दिया था। रोहतगी ने कहा कि वेब सीरीज को सब्सक्रिप्शन के बाद ही देखा जा सकता है और हमारे देश में अपनी पसंद देखने की स्वतंत्रता है।

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कोर्ट ने दी हिदायत
एकता कपूर के वकील को पीठ ने हिदायत दी और कहा, 'हर बार जब आप इस अदालत में आते हैं, तो हम इसकी सराहना नहीं कर सकते। हम इस तरह की याचिका दायर करने के लिए आप पर एक लागत डालेंगे। रोहतगी कृपया इसे अपने मुवक्किल को बताएं। सिर्फ इसलिए कि आप सेवाओं को वहन कर सकते हैं और एक अच्छे वकील को अपना केस दे सकते हैं। यह अदालत उनके लिए नहीं है जिनके पास आवाज है। यह अदालत उन लोगों के लिए काम करती है जिनके पास आवाज नहीं है। जिन लोगों के पास हर तरह की सुविधाएं हैं, अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है तो इस आम आदमी की स्थिति के बारे में सोचें।'

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2020 में दर्ज हुई थी शिकायत
शीर्ष अदालत ने मामले को लंबित रखा और सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय में सुनवाई की स्थिति के बारे में जानने के लिए एक स्थानीय वकील को काम पर लगाया जा सकता है। बता दें कि बिहार के बेगूसराय की एक निचली अदालत ने पूर्व सैनिक शंभू कुमार की शिकायत पर वारंट जारी किया था। कुमार ने 2020 की अपनी शिकायत में कथित सीरीज 'XXX' (सीजन-2) में एक सैनिक की पत्नी से जुड़े कई आपत्तिजनक दृश्य को लेकर यह याचिका दायर की थी।

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