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काला हिरण शिकार मामला: सलमान को मिली पेशी से छूट, कोविड-19 के जोखिम का हवाला

Tue, 01 Dec 2020 11:36 PM IST
प्रतीक्षा राणावत एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

  • काला हिरण शिकार मामला: आठ महीने में छठवीं बार सलमान खान को मिली रियायत।
  • कोविड-19 का दिया गया हवाला।
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सलमान खान - फोटो : अमर उजाला, मुंबई
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विस्तार
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काला हिरण शिकार मामले में मंगलवार को अभिनेता सलमान खान को कोर्ट में पेश होना था। लेकिन सलमान अदालत में नहीं पहुंचे। जिसके बाद इस मामले में सुनवाई के दौरान जोधपुर की एक अदालत ने अभिनेता सलमान खान को पेशी से छूट प्रदान की है। सलमान खान ने काला हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा को चुनौती देने की अपील की थी। जिसपर मंगलवार को सुवाई होना थी।

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश पंवार ने खान के वकील द्वारा मुंबई और जोधपुर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों का हवाला दिए जाने के बाद अभिनेता को राहत प्रदान की। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तय की।

मंगलवार को आवेदन पेश करने वाले खान के वकील एचएम सारस्वत ने कहा, 'हमने अदालत से प्रार्थना की है कि जोधपुर और मुंबई में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सुनवाई के लिए मुंबई से जोधपुर की यात्रा करना अभिनेता के लिए जोखिम भरा हो सकता है। हमारी दलील के आधार पर अदालत ने पेशी से छूट को स्वीकृति प्रदान की।'
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बता दें कि कोरोना वायरस के कारण मार्च में लागू किए गए लॉकडाउन से पहले अदालत ने खान को सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिया था। कोरोना के दौर में उन्हें आठ महीने में यह छठवीं बार रियायत दी गई है। उन्होंने इस मामले में अब तक 15वीं बार हाजरी माफी ली है।

गौरतलब है कि निचली अदालत ने काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी ठहराते हुए सलमान खान को पांच अप्रैल 2018 को पांच वर्ष की सजा सुनाई थी। खान ने फैसले को जिला एवं सत्र अदालत में चुनौती दी है।
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