फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Anushka Sharma: अनुष्का को करना पड़ा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की नाराजगी का सामना, कोर्ट ने खारिज की दलील

Wed, 29 Mar 2023 06:56 PM IST
निधि पाल एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

अनुष्का शर्मा ने पिछले दिनों अपनी हर स्टेज परफॉर्मेंस और अवॉर्ड सेरेमनी में अपनी प्रेजेंस पर कॉपीराइट लिया है। इसके बाद उनके वीडियो को कोई भी इस्तेमाल करेगा तो उसकी कमाई अनुष्का के पास जाएगी।
विज्ञापन
अनुष्का शर्मा - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अनुष्का शर्मा इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं। हालांकि उनके चर्चा में रहने का विषय कोई फिल्म नहीं बल्कि उनका टैक्स न चुकाना है। जिस वजह से हाल ही में उनपर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने शिकंजा कसा है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में साल 2012 और 2016 में एक्ट्रेस के खिलाफ एक्शन लिया था। उन्हें कुछ टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। अनुष्का ने उस नोटिस को ही चुनौती दी थी। इस मामले में अब नया अपडेट सामने आया है।

विज्ञापन


अनुष्का ने लिया है कॉपीराइट
दरअसल अनुष्का शर्मा ने पिछले दिनों अपनी हर स्टेज परफॉर्मेंस और अवॉर्ड सेरेमनी में अपनी प्रेजेंस पर कॉपीराइट लिया है। इसके बाद उनके वीडियो को कोई भी इस्तेमाल करेगा तो उसकी कमाई अनुष्का के पास जाएगी। इसपर अनुष्का को टैक्स देना पड़ता है। इस मामले में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई ने बंबई हाई कोर्ट में अनुष्का शर्मा के इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। 

इसे भी पढ़ें- Rakhi Sawant: मलाइका अरोड़ा की चाल का मजाक उड़ाना राखी सावंत को पड़ा भारी, ट्रोल कर नेटिजन्स ने किए तीखे सवाल
विज्ञापन


कोर्ट ने सुनाया फैसला
कोर्ट ने कहा है कि अनुष्का शर्मा पुरस्कार समारोह या मंच पर अपनी परफॉर्मेंसेस पर कॉपीराइट की पहली मालिक हैं, इसलिए जब उन्हें इससे कमाई होती है तो उन्हें सेल्स टैक्स का भुगतान करना होता है यह उनकी जिम्मेदारी है।
विज्ञापन


कोर्ट ने लगाई थी फटकार
बता दें कि दिसंबर 2022 में अनुष्का ने अपने टैक्सेशन कंसल्टेंट की हेल्प से टैक्स से जुड़ी दो याचिकाएं दाखिल कराई थीं। जिसके बाद जज ने अनुष्का को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह अपनी याचिकाएं खुद क्यों नहीं दाखिल कराती हैं। इसके बाद एक्ट्रेस ने पुरानी दोनों याचिका को वापस ले लिया था और नई याचिका खुद दायर की थी।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें