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Saif Ali Khan Attacked: मुंबई पुलिस ने किया आरोपी की जमानत याचिका का विरोध, एक ही चाकू के निकले तीनों टुकड़े

Sat, 05 Apr 2025 01:57 PM IST
साक्षी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

Saif Ali Khan Stabbed Case: मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को सैफ अली खान मामले के आरोपी शरीफ-उल-इस्लाम शहजाद फकीर की जमानत याचिका का विरोध किया, जिसे अभिनेता पर चाकू घोंपने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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हमला के आरोपी विजय दास, सैफ अली खान - फोटो : एएनआई, इंस्टाग्राम
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विस्तार
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मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को सैफ अली खान मामले के आरोपी शरीफ-उल-इस्लाम शहजाद फकीर की जमानत याचिका का विरोध किया। शरीफ को जनवरी में अभिनेता सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुसकर कथित तौर पर चाकू घोंपने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि हमले के दौरान अभिनेता की रीढ़ के पास फंसा चाकू का टुकड़ा तथा घटनास्थल पर मिला एक हिस्सा शरीफ-उल से बरामद हथियार से मेल खाता है।

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फॉरेंसिक की रिपोर्ट
पुलिस ने बताया कि तीनों टुकड़े उसी हथियार के थे जिसका इस्तेमाल अभिनेता पर हमला करने के लिए किया गया था। पुलिस ने जमानत याचिका पर अपने लिखित जवाब में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट का हवाला दिया। पुलिस के लिखित जवाब में कहा गया है कि आरोपी से बरामद चाकू का टुकड़ा, अपराध स्थल पर मिला एक टुकड़ा तथा खान की रीढ़ के पास फंसा तीसरा टुकड़ा, हथियार जांच के लिए एक चिकित्सा अधिकारी के पास भेजा गया, जिसने रिपोर्ट दी है कि टुकड़े मेल खाते हैं तथा एक ही हथियार से बने हैं।
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पुलिस की रिपोर्ट
पुलिस ने बताया कि तीनों टुकड़ों को केमिकल एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों टुकड़े एक ही चाकू के हिस्से हैं। इस प्रकार आवेदक आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत प्राप्त हुए हैं और उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जाएगा, जवाब में कहा गया है। आरोपी ने वकील अजय गवली के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि एफआईआर स्पष्ट रूप से झूठी है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।
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मामले की अगली सुनवाई
जमानत याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और सिर्फ आरोपपत्र दाखिल होना बाकी है। इसमें दावा किया गया है कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया है और उसे आगे हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।
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