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राहत: साहिल खान को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में हैं आरोपी

Tue, 07 Dec 2021 01:17 PM IST
हर्षिता सक्सेना एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

हाई कोर्ट ने साहिल खान को शिकायतकर्ता पाटिल के खिलाफ कुछ भी ट्वीट या पोस्ट नहीं करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले में 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर अभिनेता साहिल खान को अग्रिम जमानत की अनुमति है।

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साहिल खान - फोटो : Social Media
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विस्तार
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मॉडल और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल की मानहानि और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता साहिल खान को अग्रिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने साहिल खान को शिकायतकर्ता पाटिल के खिलाफ कुछ भी ट्वीट या पोस्ट नहीं करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले में 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर अभिनेता साहिल खान को अग्रिम जमानत की अनुमति है।

 

 

 

गौरतलब है कि मनोज पाटिल ने कुछ महीने पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं, इस हादसे के बाद मनोज ने साहिल पर गंभीर आरोप लगाए थे। मनोज ने अभिनेता साहिल खान पर परेशान करने के आरोप लगाए थे। यहां कर कि अपने सुसाइड नोट में मनोज पाटिल ने लिखा था कि साहिल की प्रताड़ना और बदनामी के चलते वो ये कदम उठा रहे हैं। 

 

 

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