रान्या की जमानत याचिका खारिज
27 मार्च को बेंगलुरु की 64वीं सीसीएच सत्र अदालत ने सोने की तस्करी के एक मामले में रान्या राव की जमानत याचिका खारिज कर दी। रान्या राव को 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जब डीआरआई के अधिकारियों ने उसके पास सोना पाया था। बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने डीआरआई के अतिरिक्त निदेशक अभिषेक चंद्र गुप्ता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की।