राजकोट के सत्र न्यायालय ने निर्माता-निर्देशक राजकुमार संतोषी को दो चेक बाउंसिंग मामलों में एक-एक साल की सजा सुनाने वाली निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि संतोषी को पीड़ित को मुआवजा भी देना होगा। संतोषी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन सत्र न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया।