संजय दत्त को सजा हो जाने के बाद सलमान खान और सैफ अली खान का दिल भी जोरो से धड़क रहा होगा। इन पर ऐसी धाराओं के तहत मामला चल रहा है जिसकी सजा में उन्हें कई साल जेल में रहने पड़ सकते हैं।
1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान चिंकारा का मामला प्रकाश में आया था। फिल्म के कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे पर चिंकारा की हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।
इस मामले के मुख्य आरोपी सलमान खान हैं। उन्हें कई बार राजस्थान की अदालतों में हाजिर होना पड़ा है। बाकी कलाकार सहअभियुक्त माने गए हैं। इस मामले पर पिछले कई सालों से मुकदमा चल रहा है।
संजय दत्त पर सजा तय होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में इस बात की चर्चाएं शुरू हो गयी हैं कि कहीं संजय के बाद सलमान और सैफ को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
सलमान खान को आईपीसी की धारा 148 और शस्त्र कानून की धारा 27 से और अन्य आरोपियों को वन्यजीवन कानून की धारा 51 और आईपीसी की धारा 147 तथा 149 से मुक्त कर दिया था। बाकी धाराएं उन पर चल रहीं हैं।
हाई कोर्ट ने सलमान के मामले में सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 149 को भी जोड़ दिया था।