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फिर से कोरोना लहर: महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमाहॉल सहित भीड़ वाली जगहों के लिए जारी की नई गाइडलाइन

Wed, 17 Mar 2021 09:27 AM IST
shrilata biswas एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
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सिनेमाहॉल - फोटो : अमर उजाला
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कोरोना के मामले में फिर से बढ़ोत्तरी हो रही है। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा चिंताजनक है। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र के छह शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसके मुताबिक सिनेमाहॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल्स और  ऑफिस सभी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। यह नियम 21 मार्च 2021 तक लागू रहेगा।

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मुख्य सचिव सीताराम कुंते ने नई गाइडलाइन जारी की है। नियमों के तहत मास्क के बिना सिनेमाहॉल, होटल, रेस्टोरेंट और दफ्तर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तापमान मापने वाले उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करना होगा जिससे अगर कोई बुखार से पीड़ित हो तो वह अंदर ना जा सके। पर्याप्त सैनिटाइजर रखा जाना चाहिए। सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। इस दौरान अगर सिनमाहॉल, होटल, रेस्टोरेंट में नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उन्हें तब तक के लिए बंद कर दिया जाएगा, जब तक केंद्र  सरकार कोरोना महामारी से आपदा का टैग ना हटा ले।

नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह से भीड़ जुटाने पर मनाही है चाहे वह सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक कार्यक्रम हो।

शादी कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर मनाही है। वहीं अंतिम संस्कार के वक्त 20 लोग हिस्सा ले सकते हैं। कोविड संक्रमित मरीज को 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रहना होगा।
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