मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को आदेश दिया कि अगर अभिनेता कमल हासन के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध बन रहा हो तो वह मामला दर्ज करे। एक तमिल पत्रिका में हिंदू आतंकवाद पर कथित टिप्पणी को लेक अभिनेता के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी।
न्यायाधीश एमएस रमेश ने याचिकाकर्ता जी देवराजन की याचिका पर यह आदेश दिया। देवराजन हाईकोर्ट में एक रजिस्टर्ड वकील क्लर्क हैं। अपनी याचिका में देवराजन ने अभिनेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को दिशानिर्देश देने को कहा था।
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याचिकाकर्ता के अनुसार, एक तमिल पत्रिका के 8 नवंबर के अंक में प्रकाशित लेख में अभिनेता ने कहा था कि देश में हिंदू आतंकवाद की उपस्थिति को खारिज नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे बयान देकर कमल हासन हिंदुओं को आतंकी साबित करना चाहते थे।
उन्हें समझना चाहिए कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं केवल शांति सिखाता है। अभिनेता अपने स्वार्थवश तमिल समुदाय को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं।