सुकेश चंद्रशेखर- जैकलीन फर्नांडीज
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हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत
जुलाई 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई और अपने खिलाफ दर्ज मामले को खत्म करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा था कि जैकलीन ने अपराध किया है या नहीं, इसका फैसला ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर किया जाएगा।
इसके बाद मई 2026 में पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन, सुकेश और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। इसके बाद जैकलीन ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। हालांकि, जून 2026 में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली और कानून के तहत दूसरे रास्ते अपनाने की अनुमति मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
अब सभी की नजर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर है कि जैकलीन फर्नांडिस को मकोका केस में आरोपी बनाया जाएगा या नहीं।
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