एफआईआर के संबंध में जांच पूरी
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। असम और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मुंबई में दर्ज एफआईआर के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है, हालांकि चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है। वहीं, गुवाहाटी में दर्ज एफआईआर में एक सह-आरोपी का बयान दर्ज किया जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर को 'इंडियाज गॉट लैटेंट' विवाद में गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि महाराष्ट्र पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर ली है और जल्द ही आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा।
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पासपोर्ट वापसी की याचिका पर सुनवाई
कोर्ट ने मेहता के बयान को दर्ज करते हुए कहा कि रणवीर के खिलाफ जांच अब पूरी हो चुकी है। बेंच ने उनकी पासपोर्ट वापसी की याचिका पर विचार करने के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की। इससे पहले, 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को उनके पॉडकास्ट 'द रणवीर शो' को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। कोर्ट ने कहा था कि शो में 'नैतिकता और शालीनता' का पूरा ध्यान रखा जाए और यह सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि रणवीर को अपने शो में ऐसी कोई सामग्री नहीं डालनी है, जो उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों को प्रभावित करे।
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विवादों में कैसे घिरे रणवीर
रणवीर अल्लाहबादिया उस समय विवादों में घिर गए थे, जब उन्होंने कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में माता-पिता और यौन संबंधों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया और लोगों ने इसे अभद्र और समाज के लिए शर्मनाक बताया। इसके बाद रणवीर के खिलाफ मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में कई एफआईआर दर्ज की गईं।