सरकार ने आज सोमवार को कहा कि शादियों में गाने बजाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है और कोई भी ऐसी गतिविधियों के लिए रॉयल्टी नहीं ले सकता है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में बताया गया है कि उसे कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 (1) (जेडए) के तहत शादियों में गाने के प्रदर्शन के लिए कॉपीराइट सोसायटी के जरिए रॉयल्टी के कथित संग्रह के बारे में आम जनता और अन्य हितधारकों से कई शिकायतें मिली हैं।